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ग्राहक को एक जोड़ी जूते की राशि 9 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करेगा लिबर्टी शोरूम

रेवाड़ी, 3 मई (हप्र) डिस्टिक कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने लिबर्टी शोरूम द्वारा ग्राहक को एक जोड़ी जूते की राशि 9 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। वहीं, मानसिक प्रताड़ना व शिकायत के खर्चे की अदायगी का...
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रेवाड़ी, 3 मई (हप्र)

डिस्टिक कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने लिबर्टी शोरूम द्वारा ग्राहक को एक जोड़ी जूते की राशि 9 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। वहीं, मानसिक प्रताड़ना व शिकायत के खर्चे की अदायगी का भी आदेश दिए है। वरिष्ठ अधिवक्ता व सीएलजी कमेटी के चेयरमैन सुनील भार्गव ने कहा कि उन्होंने एक शिकायत डिस्टिक कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन रेवाड़ी में दायर की थी। जिसमें उन्होंने लिबर्टी शोरूम रेवाड़ी से एक जोड़ी जूते 3299 रुपए में खरीदे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उनका सोल टूट गया। जब वे लिबर्टी शोरूम पर जूते को दिखाने गए तो मैनेजर ने उसे वापस लेने से मना कर दिया। मैनेजर ने कहा कि ये जूते गारंटी पीरियड के 6 महीने से बाहर हैं। इसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और कहा कि उक्त शोरूम से लिए जूते उन्होंने तीन चार बार ही पहने थे। इस शिकायत पर संजय कुमार खंडूजा व राजेंद्र प्रसाद मेंबर कंज्यूमर रेड्रसल ने अब अपना फैसला सुनाया है। जिसमें लिबर्टी शोरूम को आदेश दिए हैं कि 3299 रुपये व 9 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से 45 दिन के अंदर वापस करें। यदि रुपये वापस नहीं किए तो 12 प्रतिशत के ब्याज के हिसाब से अदायगी करनी होगी। इसके साथ-साथ एसके खंडूजा प्रधान ने यह आदेश दिए कि मानसिक प्रताड़ना व शिकायत के खर्चे की 10 हजार रुपये की अदायगी करनी होगी। अगर वह यह अदायगी नहीं करते हैं तो सुनील भार्गव को यह अधिकार होगा कि, वह अपनी राशि प्राप्त करने के लिए कंज्यूमर कमीशन में दोबारा अपनी शिकायत दायर कर सकते हैं। इसमें लिबर्टी शोरूम के मैनेजर व कंपनी के मालिक को 3 साल की कैद या 1 लाख जुर्माना और दोनों हो सकते हैं।

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