लोहारू, 21 फरवरी (निस)
निजी स्कूलों की फीस निर्धारण के लिए शिक्षा विभाग द्वारा तय किए गए फार्म-6 को भरने की अंतिम तारीख 15 फरवरी से बढ़ाकर 4 मार्च कर दी गई। यह फार्म ऑनलाइन भरा जाना है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस फार्म में विभाग ने निजी स्कूलों से दो शैक्षणिक सत्रों के आय और व्यय का ब्योरा मांगा।
इसी के आधार पर अगले सत्र की फीस का निर्धारण साफ्टवेयर अपने आप ही कर देगा। इन दो सत्रों में 2020-21 तथा 21-22 के चालू सत्र की फीस एवं शिक्षकों के वेतन की जानकारी इस फार्म में मांगी गई है। यदि इन दो सत्रों में शिक्षकों का वेतन नहीं बढ़ाया गया तो नए सत्र 2022-23 में वह निजी स्कूल अपनी फीस नहीं बढ़ा पाएगा।
उक्त दो सत्रों में कोरोना के कारण अधिकतर समय निजी स्कूलों को बंद किए जाने तथा लंबे लॉकडाउन के चलते प्रदेश के लगभग सभी स्कूल घाटे का ही सामना कर रहे हैं। इन सत्रों में शिक्षकों का वेतन बढ़ाने की बजाय कम ही किया गया है।
इस सूरत में प्रदेश सरकार की पाॅलिसी के तहत बनाया गया साॅफ्टवेयर नए सत्र 2022-23 में किसी भी निजी स्कूल को फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं देगा।
इसकी पुष्टि करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी धूप सिंह आर्य ने बताया कि यह फार्म-6 सभी निजी स्कूलों द्वारा भरना अनिवार्य है। इसके लिए विभाग ने अंतिम तारीख 4 मार्च कर दी है।