दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 29 जुलाई
हरियाणा में शहरीकरण और औद्योगिक विकास के लिए मनोहर सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के तहत भू-मालिक अपनी जमीन बेचने के लिए सरकार को पेशकश कर सकेंगे। इसका फायदा यह होगा कि जमीन की वैल्यू मार्केट रेट के हिसाब से होगी। लैंड पूलिंग पॉलिसी के जरिये जमीन लेकर सरकार लैंड बैंक तैयार करेगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पॉलिसी को मंजूरी दी गई।
लैंड पूलिंग पॉलिसी बनाने से पहले सरकार ने पंजाब, महाराष्ट्र सहित कई अन्य राज्यों की नीतियों का भी अध्ययन किया। पॉलिसी के तहत भूमि मालिक विकास प्रक्रिया में भागीदार होंगे। इस पॉलिसी का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास सहित नियोजित विकास को सिरे चढ़ाना है।
साथ ही, विकास में भागीदार बनने के इच्छुक भूमि मालिकाओं को स्वैच्छिक भागीदारी के माध्यम से भूमि प्राप्त की जाएगी।
नीति के तहत कोई भी भूमि मालिक या तो सीधे या एक एग्रीगेटर के माध्यम से विकास कार्यों के लिए भूमि की पेशकश कर सकेंगे। आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं होगा। भूमि मालिक परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि के विवरण के साथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करेंगे। मैन्युअली जमा किए गए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
फैसले को इस तरह समझें
विकास परियोजनाओं के लिए अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन सरकार को देना चाहता है तो वह सीधे इसकी पेशकश कर सकेगा। साथ ही, अपनी जमीन की वह कीमत भी कॉट करेगा, जो उसे चाहिए। सरकार फिर उसके साथ बातचीत करेगी। अविकसित भूमि का मूल्य मार्केट रेट पर आधारित होगा। जमीन देने वाले भूस्वामी को वार्षिक अंतरिम वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसे बाद में परियोजना की कुल लागत में शामिल किया जाएगा।
भू-मालिकों पर होगा लागू
नीति के तहत एचएसआईआईडीसी और एचएसवीपी के लिए उपरोक्त उद्देश्यों के अलावा राज्य सरकार किसी भी विभाग या किसी बोर्ड, निगम या राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अन्य संगठन को किसी भी निर्दिष्ट विकास उद्देश्य के लिए अधिकृत किया जा सकता है। ऐसा तब किया जाएगा, जब राज्य सरकार को ऐसा करना आवश्यक लगेगा। यह नीति भूमि की पेशकश करने वाले भूमि मालिकों पर लागू होगी।
क्या करेगा एचएसवीपी
नीति के अंतर्गत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) पब्लिशड डेवलपमेंट प्लान में शहरी क्षेत्र के भीतर स्थित क्षेत्रों के मामले में आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत और बुनियादी ढांचे का विकास करेगा।
एचएसआईआईडीसी को राहत
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) को नीति से बड़ी राहत मिलेगी। निगम अब हरियाणा में कहीं भी औद्योगिक, बुनियादी ढांचे या संस्थागत उद्देश्यों के लिए विकास कार्य करेगा।
एग्रीगेटर को पारिश्रमिक
भूमि मालिक अगर चाहेंगे तो सीधे सरकार को अपनी जमीन की पेशकश कर सकेंगे। अगर वे एग्रीगेटर (बिचौलिए) के जरिये जमीन देना चाहेंगे तो उसका भी विकल्प रहेगा। इतना ही नहीं, एग्रीगेटर को 0.5 प्रतिशत पारिश्रमिक भी मिलेगा।
अब 33 प्रतिशत राशन डिपो होंगे महिलाओं के नाम
हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने प्रदेश में उचित मूल्य की दुकान यानी राशन डिपाे होल्डर के लाइसेंस के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया है। राशन डिपो के लाइसेंस के लिए महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
बैठक में हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियंत्रण) आदेश-2022 की स्वीकृति के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत उचित मूल्य की दुकान जारी करने के लिए 33 प्रतिशत महिला आरक्षण दिया जाएगा। उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस कम से कम 300 लाभार्थियों के राशन कार्ड के लिए दिया जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्देश्य के लिए एक गांव को एक इकाई के रूप में माना जाएगा।
गांव के 300 से कम राशन कार्ड के लिए भी उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस जारी किया जाएगा। उचित मूल्य की दुकान पर विक्रय यंत्र बिंदू के माध्यम से पीडीएस के तहत बायोमीट्रिक आधार प्रमाणीकरण के बाद आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा। नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत लाभार्थी देशभर में अपनी सुविधा अनुसार किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन लेने का हकदार होगा। राशन दुकान की सेवाओं को ऑनलाइन या अन्य तंत्र के माध्यम से वितरित किया जाएगा।
वाहन कर के बकाया पर जुर्माने की राशि घटायी
हरियाणा के वाहन मालिकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। विभिन्न श्रेणियों के मोटर वाहनों पर लगाए जाने वाले मोटर वाहन कर की जुर्माना (पैनल्टी) दरों को संशोधित किया है।
अभी तक निर्धारित समय में मोटर वाहन पर टैक्स अदा नहीं करने पर रोजाना 0.5 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगता था। यानी महीने में पंद्रह प्रतिशत जुर्माने के नियम थे। कैबिनेट ने इसमें बदलाव करके इसे 3 प्रतिशत मासिक किया है।
‘वित्त विभाग बुलेटिन’ पुस्तिका का विमोचन
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त विभाग द्वारा तैयार पुस्तिका – ‘वित्त विभाग बुलेटिन’ जारी किया। पुस्तिका का उद्देश्य हरियाणा सरकार के सभी विभागों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज को सुविधाजनक बनाना है। साथ ही, उन्हें सतत विकास लक्ष्यों के विभिन्न संकेतकों में उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए मानदंड प्रदान करना है। बुलेटिन में समय-समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देश और अधिसूचनाएं शामिल हैं। राज्य के बजट आवंटन के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्यों के विभिन्न संकेतकों में जिलों और विभागों के प्रदर्शन से संबंधित डाटा को भी शामिल किया गया है।