चंडीगढ़, 18 फरवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा में अब जमीन से संबंधित नोटिफिकेशन को प्रति किले व खसरा नंबर के हिसाब से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाएगा। इस बाबत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए हरियाणा रिकार्ड मेन्युअल में संशोधन किया है। शिवालिक विकास मंच के अध्यक्ष विजय बंसल ने इस बारे में पिछले साल मुख्य सचिव को लीगल नोटिस भेजा था। अब सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है।
नोटिफिकेशन में विभिन्न अधिकारियों को इस काम के लिए जवाबदेह बनाया गया है। बंसल का कहना है कि अब एंट्री मार्क होने से अदालतों में भी जमीन से जुड़े मामलों का 25 प्रतिशत तक बोझ कम होगा। बंसल का कहना है कि सरकार द्वारा वन विभाग तथा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग आदि विभागों द्वरा रोजमर्रा में एक या इससे अधिक जमीनों के नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं। लेकिन राजस्व रिकार्ड में किला व खसरा नंबर दर्ज नहीं किया जाता था। इससे आम लोगों की परेशानी बढ़ रही थी।
उन्होंने कहा कि राजस्व रिकार्ड में जमीनों से संबंधित अधिसूचनाओं की एंट्री नहीं होने की वजह से ही अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण, अवैध माइनिंग होती रही।