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कसौली गैंग रेप मामले में पीडि़ता की याचिका मंजूर

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बड़ौली की बढ़ी मुश्किलें
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सोलन,15 जुलाई (निस)

हरियाणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली व सिंगर जय भगवान उर्फ रॉकी मित्तल की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। कसौली गैंग रेप मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन ने पीडि़ता की याचिका को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। हालांकि अब मामले की सुनवाई कसौली कोर्ट में ही होगी। इसके लिए 30 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। इस दौरान पीडि़ता न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी। पीडि़ता ने कसौली में केस क्लोज होने के बाद सोलन अदालत में दोबारा विचार करने की याचिका लगाई थी। महिला ने तर्क दिया था कि बिना उनकी सुनवाई के ही, पुलिस ने केस की क्लोजर रिपोर्ट दे दी गई थी। गौरतलब है कि कसौली पुलिस ने इस केस में जांच के बाद मोहन लाल बड़ौली और रॉकी मित्तल के खिलाफ कोई साक्ष्य न मिलने की बात कही थी। इसके आधार पर पुलिस ने केस को बंद करने की अर्जी दी, जिसे कसौली कोर्ट ने 12 मार्च 2025 को स्वीकार कर लिया था। पुलिस का कहना है कि आरोप लगाने वाली महिला को बयान देने के लिए दो बार समन भेजे गए थे, लेकिन दोनों बार अलग-अलग पतों पर महिला समन रिसीव नहीं कर सकी। इसके बाद अदालत ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए मामला बंद कर दिया।

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यह है मामला

एक महिला ने 13 दिसम्बर 2024 को कसौली थाना में हरियाणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल पर गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया था। उसने कसौली के एक होटल में गैंगरेप होने की बात कही थी, जिसके बाद मामला चर्चा में आया। हालांकि यह मामला 3 जुलाई 2023 बताया जा रहा है। महिला का आरोप है कि दोनों आरोपियों ने उसे जबरन शराब पिलाकर उसके साथ बारी - बारी से रेप किया। यही नहीं आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके कारण वह डर गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इसमें कसौली होटल के कर्मियों समेत कई लोगों के बयान भी दर्ज किए गए थे। दूसरी ओर हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने मीडिया काे दिए बयान में अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर करते हुए कहा था कि यह पूरा मामला राजनीतिक स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है।

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