कैथल, 14 जुलाई (हप्र)
जिला नगर योजनाकार कार्यालय व ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तहसीलदार प्रदीप कुमार पूरे अमले द्वारा गांव नरड़ में कैथल-करनाल रोड पर विकसित हो रही एक अवैध कॉलोनी व जीन्द-कैथल बाईपास रोड पर राजस्व संपदा गांव शेरगढ़ में निर्मित अवैध निर्माण को जिला प्रशासन की मदद से हटाया गया।
जेसीबी मशीनों के साथ अवैध कॉलोनी को हटाने का कार्य दोपहर 12 बजे शुरू किया गया। जिला नगर योजनाकार अनिल नरवाल ने बताया कि अर्बन एरिया कैथल के अंतर्गत पड़ने वाली राजस्व संपदा, गांव नरड़ में कैथल-करनाल रोड पर क्रमश: 2.5 एकड़ भूमि में बनी इंट्रलोक सड़कें, रिहायशी प्लाटों की चारदीवारी तथा जीन्द-कैथल बाईपास रोड पर राजस्व संपदा गांव शेरगढ़ में निर्मित एक अवैध 0.5 एकड़ प्लाट की चारदीवारी को बुल्डोजर की मदद से हटाया गया है।
विभाग द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे, परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा न तो मौके पर बनाई जा रही अवैध कालोनी का निर्माण रोका और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति ली।