सफीदों, 15 जून (निस)
नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे अवैध रूप से अपने कब्जे में रखने व संबंध स्थापित करने के तीन दोषियों को डाॅ. चंद्र हास, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले में अदालत ने आरोपी ज्योति, विजय व विकास वासी पाजुकलां को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई, जिसमें ज्योति को 3 साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना, विजय को 3 साल कैद 5 हजार रुपये जुर्माना व विकास को 3 साल कैद, 5 हजार रुपये जुर्माना व पोक्सो अधिनियम के तहत 10 साल कैद व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। 1 जून 2018 को थाना सदर सफीदों में पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमे कहा गया कि 30 मई 2018 की रात को उसकी नाबालिग बेटी परिवार जे साथ घर ने सोई थी जो सुबह गायब मिली। अज्ञात पर अपहरण जा मामला दर्ज हुआ और जांच में एक महिला सहित 3 संलिप्त पाए गए।