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अम्बाला नगर निगम का समय पूर्व चुनाव करवाना संभव नहीं

अम्बाला शहर, 12 दिसंबर (हप्र) मेयर के पद पर उपचुनाव या मौजूदा नगर निगम को भंग करवाकर दोबारा चुनाव करवाना संभव नहीं है। मौजूदा अम्बाला नगर निगम का कार्यकाल जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह तक शेष है। इस कारण राज्य...
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अम्बाला शहर, 12 दिसंबर (हप्र)

मेयर के पद पर उपचुनाव या मौजूदा नगर निगम को भंग करवाकर दोबारा चुनाव करवाना संभव नहीं है। मौजूदा अम्बाला नगर निगम का कार्यकाल जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह तक शेष है। इस कारण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अगले वर्ष प्रदेश की बाकी नगर निगमों के साथ अम्बाला नगर निगम के चुनाव नहीं कराये जा सकते। अम्बाला नगर निगम के मौजूदा रिक्त मेयर पद के लिए उपचुनाव कराना भी संभव नहीं है। मालूम हो कि अम्बाला नगर निगम की तत्कालीन मेयर शक्तिरानी शर्मा जो 4 वर्ष पूर्व नगर निगम की मेयर निर्वाचित हुई थीं, वे कालका से भाजपा विधायक बन गई हैं। विधायक घोषित होने की तारीख से अम्बाला नगर निगम की मेयर नहीं रहीं। राज्य निर्वाचन आयोग ने शक्ति रानी शर्मा का मेयर पद से नाम डी नोटिफाई कर दिया गया है। स्थानीय निकाय मामलों के विशेषज्ञ एवं हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत के अनुसार प्रदेश सरकार के पास नगर निगम को भंग करने का कानूनी अधिकार हैं, हालांकि ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सरकार के पास ठोस आधार होना चाहिए।

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