चरखी दादरी, 21 अप्रैल (निस)
भारतीय दंड प्रक्रिया नियम 1973 के अंतर्गत जिलाधीश प्रदीप गोदारा ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को उनकी दुकानों के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के आदेश दिए हैं। डीसी द्वारा जारी किए आदेश में कहा है कि अगले एक सप्ताह के दौरान सभी मेडिकल व फार्मेसी स्टोर पर दुकानों के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाना जरूरी है। इसमें कोई चूक मिली और कैमरे नहीं पाए गए तो संबधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी।