अम्बाला शहर (हप्र) :
हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणि ब्याज माफी योजना का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे लोग ऋण खाते में बकाया मूलधन राशि की पूर्ण अदायगी एकमुश्त या किस्तों में एक जून 2022 तक अदायगी कर शत-प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ ले सकते हैं। निगम के जिला प्रबन्धक मंगत की माने तो हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ऋणियों का ब्याज माफ कर दिया जायेगा बशर्ते वे 31 मार्च 2019 को कुल बकाया पड़ी मूलधन राशि की एकमुश्त या किस्तों में 1 जून 2022 तक अदायगी कर देते हैं। उन्होंने बताया कि ब्याज माफी स्कीम के अंतर्गत उन ऋणियों को ब्याज माफी का लाभ दिया जायेगा जिनकी ऋण राशि 31 मार्च 2019 को अति देय है।