रेवाड़ी, 1 अगस्त (हप्र)
दिल्ली रोड स्थित केएलपी कॉलेज में सोमवार को जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओमप्रकाश यादव ने की। बैठक में कुल 19 परिवाद रखे गए। इनमें से 11 को मौके पर ही समाधान किया गया तो शेष को अगली बैठक में सुनवाई के लिए
रखा गया। इस दौरान एक मामले में उन्होंने राजपुरा खालसा ग्राम पंचायत की ग्राम सचिव को निलंबित करने के आदेश दे दिए। गांव राजपुरा खालसा में वर्ष-2017 में सरकार के हिदायतों की अवहेलना कर ग्राम सचिव ने प्रस्ताव पारित किया था। उस पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2020 में पारित प्रस्ताव के आधार पर 3.26 लाख रुपए की लागत से टीन शेड का निर्माण करा दिया। जिस ठेकेदार ने टीनशेड का निर्माण 3.26 लाख रुपये में किया, उसका पेमेंट तक नहीं किया गया। जांच में ग्राम सचिव निशा को दोषी पाया गया। कष्ट निवारण समिति की बैठक में ठेकेदार महेंद्रगढ़ के गांव करीरा निवासी कृष्ण मौजूद थे। उनकी शिकायत पर मंत्री ने ग्राम सचिव को निलंबित करने के निर्देश दिए। एक अन्य मामले में सेक्टर-4 के डा. गजेंद्र यादव ने कहा कि 2003 में सेक्टर में उन्हें 450 गज का भूखंड आवंटित हुआ। 18 साल बीतने के बाद भी आज तक उनको उसका कब्जा नहीं मिल पाया है। मंत्री ने हूडा अधिकारियों को 15 दिन के अंदर कब्जा देने के आदेश दिए। बैठक में हुकमचंद यादव, विक्रम सिंह यादव, पूनम यादव, वीर कुमार यादव, रामपाल यादव, डीसी अशोक कुमार गर्ग मौजूद थे।