चंडीगढ़, 4 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा में इनलैंड कंटेनर डिपो (आइसीडी) अब न्यूनतम 20 से 25 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जा सकेगा। सड़क भी 50 फीट चौड़ी होनी चाहिए। अभी तक दो एकड़ जमीन और 30 फीट की सड़क होने पर इनलैंड कंटेनर डिपो स्थापित करने की मंजूरी दी जा रही थी। 25 एकड़ से बड़ा इनलैंड कंटेनर डिपो बनाने के लिए 60 फीट की सड़क अनिवार्य होगी।
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लाजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग एंड रिटेल पालिसी 2019 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। कोल्ड चेन स्थापित करने के लिए न्यूनतम 15 करोड़ रुपये का निवेश और न्यूनतम आधा एकड़ जमीन की जरूरत होगी। सड़क 33 फीट होनी चाहिए। संशोधन के बाद मौजूदा हरियाणा लाजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग एंड रिटेल पालिसी-2019 से रिटेल हब की श्रेणी को हटा दिया गया है।