हरियाणा में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे की पहल
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने मंगलवार को इस संदर्भ में सभी प्रशासनिक सचिवों को एक पत्र जारी किया है। इस पहल के तहत हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की मध्यस्थता और सुलह समिति द्वारा एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी। इसमें हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिव, यूटी चंडीगढ़ के गृह सचिव, दोनों राज्यों के महाधिवक्ता और यूटी चंडीगढ़ के स्थायी अधिवक्ता शामिल हुए। बैठक में उपयुक्त मामलों की पहचान करने और उन्हें मध्यस्थता के लिए भेजने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मध्यस्थता और सुलह केंद्र के निदेशक द्वारा विभागों को भूमि अधिग्रहण और सेवा से जुड़े लंबित मामलों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। जिन विभागों के मामले उच्च न्यायालय में लंबित हैं, वे इस सूची की समीक्षा कर ऐसे मामलों की पहचान करेंगे, जिनका मध्यस्थता के माध्यम से संभव है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) से संबंधित एचयूआईडी श्रेणी के मामलों को भी मध्यस्थता के लिए चिह्नित किया जाएगा।
लोक अदालतों में निपटाए जाएंगे मामले
सभी संबंधित विभागों को राज्य सरकार की लिटीगेशन पॉलिसी का अध्ययन करने और महाधिवक्ता से परामर्श कर ऐसे मामलों की पहचान करने को कहा है, जिनका समाधान अदालत से बाहर मध्यस्थता के माध्यम से किया जा सकता हो। विभागों को ऐसे मामलों की अंतिम सूची 25 जुलाई तक पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मध्यस्थता और सुलह केंद्र के निदेशक को सौंपनी होगी। इस सूची की प्रति मुख्य सचिव कार्यालय और न्याय प्रशासन विभाग को भी भेजनी अनिवार्य है।