सोनीपत, 20 जनवरी (निस)
नियम 134ए के तहत दाखिला की मांग को लेकर धरने-प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों के लिए शिक्षा विभाग का नया फरमान मुश्किलें लेकर आया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि सभी पात्र विद्यार्थियों के आय प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच की जाए। जिस विद्यार्थी के प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी मिलती है, उसका दाखिला निरस्त किया जाए। दिलचस्प बात तो यह है कि प्रमाण पत्रों की जांच के बाद दाखिले संबंधी कोई आदेश नहीं दिए गए, जिससे दाखिले की बाट जोह रहे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को कुछ नहीं
सूझ रहा।
नियम 134ए के तहत मूल्यांकन परीक्षा का परिणाम 16 दिसंबर को घोषित किया गया था। इसके साथ ही पहला ड्रा जारी करते हुए 2542 विद्यार्थियों को स्कूल भी अलॉट कर दिए थे। सभी पात्र विद्यार्थियों को अलॉट स्कूल में 24 दिसंबर तक उपस्थिति दर्ज करवाने के आदेश दिए गए, लेकिन निजी विद्यालयों ने दाखिला देने से मना कर दिया। शिक्षा विभाग ने तीन बार अंतिम तिथि बढ़ाई, लेकिन अब तक महज 1092 विद्यार्थियों का ही दाखिला सुनिश्चित हो पाया है। बाकी को दाखिलों का इंतजार है।