टोहाना (निस) :
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिह की अदालत ने एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकतेंं करने के दोषी को 5 वर्ष कैद व 4 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा पोस्को एक्ट के तहत 5 साल की कैद एवं 2 हजार रुपये की सजा सुनाई है। अदालत ने बताया कि दोषी की दोनों सजायें साथ-साथ चलेंगी। टोहाना निवासी पीड़िता की मां ने 14 अक्तूबर 2020 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी दस वर्षीय बेटी जब गली में खेल रही थी तो एक 50 वर्षीय व्यक्ति उसकी बेटी को बहलाकर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। जब कुछ लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी लड़की को छोड़कर भाग गया।