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ट्राईसिटी में खुद का मकान होने पर नहीं मिलेगा सरकारी मकान

चंडीगढ़, 2 अगस्त (ट्रिन्यू) ट्राईसिटी – चंडीगढ़, पंचकूला व मोहाली में खुद के नाम पर आवास होने की स्थिति में कर्मचारियों को सरकारी आवास नहीं मिलेगा। साथ ही, 58 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट होने के बाद कर्मचारियों को तुरंत...
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चंडीगढ़, 2 अगस्त (ट्रिन्यू)

ट्राईसिटी – चंडीगढ़, पंचकूला व मोहाली में खुद के नाम पर आवास होने की स्थिति में कर्मचारियों को सरकारी आवास नहीं मिलेगा। साथ ही, 58 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट होने के बाद कर्मचारियों को तुरंत सरकारी आवास खाली करना होगा। नियमों की आड़ में रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी आवास में रहने वाले कर्मचारियों को लेकर सरकार ने कड़ा नोटिस लिया है। इस संदर्भ में वित्त विभाग के एसीएस अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग प्रमुखों व मंडलायुक्तों के साथ-साथ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार और जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति या स्थानांतरण के बाद सरकारी आवास खाली नहीं करते हैं।

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