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पालतू गौवंश को सड़क पर खुला छोड़ा तो होगी एफआईआर

सरकार ने स्थानीय निकाय विभाग को जारी किए निर्देश
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चंडीगढ़, 26 जून (ट्रिन्यू)

सड़कों पर गौवंश के कारण आए दिन हो रहे हादसों पर काबू पाने के लिए सरकार ने अब गौवंश को सड़क पर खुला छोड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार स्थानीय प्रशासन को सख्त निगरानी रखने और नियमों का उल्लंघन करने वाले पशु मालिकों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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गोवंश मालिकों को अपने पशुओं की उचित देखरेख करनी होगी। गोवंश को खुला छोडऩा गैरकानूनी माना जाएगा। सरकार द्वारा करवाई गई जांच में पता चला है कि बहुत से लोग अपने पालतू गौवंश को जानबूझ कर सडक़ों पर छोड़ देते हैं। सडक़ों पर घूमने वाली गाएं तथा बैलों में टैग लगे हुए भी मिले हैं।

लोग दूध निकालने के बाद गायों को खुला छोड़ देते हैं। यह गाय सारा दिन यहां-वहां घूमती हैं और शाम को इन्हें फिर से बांध लिया जाता है। हरियाणा सरकार ने पशु क्रूरता के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के तीन जिलों गुरुग्राम, हिसार और पंचकूला में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आधा दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज की हैं। अधिकारियों के अनुसार दर्ज मामलों में पशुओं को खुले में छोडऩा, समय पर चारा-पानी न देना और अमानवीय व्यवहार जैसी शिकायतें शामिल हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि पशुओं के साथ किसी भी तरह की क्रूरता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही, आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।

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