हिसार, 6 अगस्त (हप्र)
हांसी के चार कुतुब गेट में पांच साल पहले तेल से जलकर महिला की मौत मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने हांसी के चार कुतुब गेट निवासी रामदेव उर्फ कालूराम को हत्या का दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था लेकिन जांच के बाद इसको आत्महत्या माना था।
हांसी शहर थाना पुलिस ने 3 मई, 2017 को राजस्थान के राजगढ़ निवासी नौरंग राम की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया था। नौरंग राम ने बताया था कि उसने 2007 में अपनी बेटी संतोष की शादी रामदेव ऊर्फ कालूराम के साथ की थी। वर्ष 2015 में कालूराम ने अपने तीन साल के बेटे को अपने चाचा-चाची को गोद दे दिया लेकिन उसकी बेटी मना कर रही थी। इसी बात को लेकर बेटी और दामाद में झगड़ा रहता था। 2 मई, 2017 को बेटी ने फोन कर कहा कि पति, देवर, सास और अन्य उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। बाद में कालूराम ने फोन कर बताया कि आग लगने से संतोष झुलस गई है। संतोष की निजी अस्पताल में मौत हो गई। जांच के बाद पुलिस ने पाया कि संतोष ने कालूराम से तंग आकर आत्महत्या की है।