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पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद की सजा

सोनीपत, 25 अक्तूबर (हप्र) अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह ने गांव बारोटा में हुई महिला की हत्या के मामले में उसके पति को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।...
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सोनीपत, 25 अक्तूबर (हप्र)

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह ने गांव बारोटा में हुई महिला की हत्या के मामले में उसके पति को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 6 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी को अंदेशा था कि उनकी पत्नी घर छोडक़र चली जाएगी।

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मूलरूप से उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया के गांव खुरवसिया निवासी लेखराज ने 3 जनवरी, 2021 को बारोटा चौकी पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह फिलहाल दिल्ली के अलीपुर में रहते हैं। उनकी बहन देविरया के गांव भरौली निवासी रज्जो ने अपनी बेटी रंजना की शादी 6 साल पहले मूलरूप से सोनीपत के गांव बैंयापुर निवासी सतीश के साथ की थी। उन्होंने तब बताया था कि वह 6 माह से पत्नी रंजना (30) और 4 साल के बेटे मयंक के साथ बारोटा में रह रहा था। उसकी पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद उसने 6 साल पहले रंजना से दूसरी शादी की थी। रंजना अपने मायके जाना चाहती थी, जिस पर सतीश उसे पीटता था। उसने 3 जनवरी, 2021 को रंजना की गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने लेखराज के बयान पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।

मामले की सुनवाई के बाद एएसजे डॉ. जसबीर सिंह ने सतीश को दोषी करार दिया है। उसे उम्रकैद व 6 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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