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HSVP की सेवाएं अब 'सेवा का अधिकार अधिनियम' के तहत, तय समय में मिलेगा समाधान

दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू चंडीगढ़, 5 जून हरियाणा सरकार ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की प्रमुख सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत शामिल करते हुए इन्हें तय समय-सीमा में निपटाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इससे...
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दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू

चंडीगढ़, 5 जून

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हरियाणा सरकार ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की प्रमुख सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत शामिल करते हुए इन्हें तय समय-सीमा में निपटाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इससे प्रदेशवासियों को अब HSVP की सेवाओं का लाभ देरी के बिना और पारदर्शी तरीके से मिलेगा।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार:

इन सेवाओं के लिए कनिष्ठ अभियंता को जिम्मेदार अधिकारी बनाया गया है, जबकि उप-मंडल अभियंता (सर्वेक्षण) को प्रथम अपील अधिकारी और सम्पदा अधिकारी को द्वितीय अपील अधिकारी नामित किया गया है।

इसके अतिरिक्त शहरी बुनियादी ढांचे और सुविधाओं से जुड़ी सेवाओं की भी स्पष्ट समय-सीमा तय की गई है:

इनके लिए भी कनिष्ठ अभियंता को नोडल अधिकारी, उप-मंडल अभियंता को प्रथम शिकायत अधिकारी और कार्यकारी अभियंता को द्वितीय अधिकारी बनाया गया है।

 

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