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पानीपत में एचएसवीपी ने एंजल मॉल को किया सील

पानीपत, 29 दिसंबर (निस) पानीपत में पिछले कई वर्षो से विवादों में रहे सेक्टर 11 के एंजल प्राइम मॉल को शुक्रवार को आखिरकार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा सील कर दिया गया। प्रशासन द्वारा नियुक्त किये गये ड्यूटी मजिस्ट्रेट...
पानीपत में एंजल मॉल को सील करवाते एचएसवीपी के जेई रामपाल कुंडू। -निस
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पानीपत, 29 दिसंबर (निस)

पानीपत में पिछले कई वर्षो से विवादों में रहे सेक्टर 11 के एंजल प्राइम मॉल को शुक्रवार को आखिरकार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा सील कर दिया गया। प्रशासन द्वारा नियुक्त किये गये ड्यूटी मजिस्ट्रेट वीरेंद्र मलिक निगम अभियंता और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में एचएसवीपी में कार्यरत रामपाल कुंडू कनिष्ठ अभियंता ने मॉल के गेट पर सील लगवाई। मॉल को सील करने की कार्रवाई को देखने के लिये भारी संख्या में शहर वासी मौजूद रहे और पुलिस द्वारा लोगों को मॉल से बाहर करने को लेकर काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं मीडिया से बात करते हुए एचएसवीपी के जेई रामपाल कुंडू ने बताया कि विभाग द्वारा मॉल के मालिक को जो जगह दी गई थी, उसको सील किया गया है। हालांकि मॉल मालिक ने बिना स्वीकृति के जो दुकानें अन्य लोगों को बेची हैं और जिनकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है, अभी उनको सील नहीं किया गया है। इन दुकानों को लेकर विभाग के उच्च अधिकारियों से विचार-विमर्श करने के बाद ही आगामी कार्रवाई होगी। बता दें कि इसी एंजल प्राइम मॉल में बने बैंक्वेट हॉल को लेकर जोगिंदर स्वामी पूर्व जिला पार्षद द्वारा 2016 में स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आंदोलन चलाया था। वहीं 2017 में तत्कालीन उपायुक्त चंद्रशेखर खरे द्वारा मॉल को सील करने का नोटिस दिया गया लेकिन सील करने से एक दिन पहले ही नोटिस को कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद 2018 में जोगिंदर स्वामी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में 7 दिसंबर 2023 तक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया जिसमें संपदा अधिकारी हूडा द्वारा एंजल मॉल को सील करने के बारे में उल्लेख सहित जवाब दायर करते हुए कहा गया कि एंजल मॉल मल्टीप्लेक्स सिनेमा काम्पलेक्स कमर्शियल उद्देश्य के लिए पास था जबकि लोअर ग्राउंड फ्लोर पार्किंग और सर्विस एरिया के लिए पास की गई थी लेकिन अब उसमें अवैध रूप से बैंकट हॉल चलाया जा रहा है वह नोंन कंपाउंडेबल है और इसी प्रकार साइट का नक्शा एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट के लिए पास था जबकि ग्राउंड फ्लोर पर सभी दुकानदारों ने अपनी अपनी साइड में एंट्री बना रखी है जो कि नियमों के विरुद्ध है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एचएसवीपी ने अब मॉल को सील करने को लेकर नोटिस चस्पा किया गया था और उसमें 29 दिंसबर तक खाली करने को कहा गया था। मॉल को खाली नहीं किया गयो तो एचएसवीपी ने यह कार्रवाई की है।

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