अम्बाला, 10 फरवरी (नस)
हरियाणा शिक्षा नियमावली के रूल 134 के तहत हाईकोर्ट द्वारा एडमिशन न देने पर किसी तरह की कार्रवाई न किए जाने के आदेशों के बावजूद स्कूल संचालकों पर एडमिशन के लिए दबाव बनाने वाले अधिकारियों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। हरियाणा प्राइवेट स्कूल कॉन्फ्रेंस ( एचपीएससी) के अध्यक्ष एसएस गोस्वामी ने बताया कि स्कूल संचालकों पर दबाव बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस दाखिल किया गया है। इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर दिया है। एचपीएससी की ओर से हाईकोर्ट में रूल 134 ए को लेकर याचिका दाखिल की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि रूल के तहत एडमिशन न देने वाले स्कूल संचालकों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती इसके बावजूद अधिकारियों ने निजी स्कूल संचालकों पर एडमिशन के लिए दबाव बनाया। उन्होंने बताया कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और कोर्ट की अवमानना मानते हुए विभाग को नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी, रोहतक, हिसार, यमुनानगर, अम्बाला, पंचकूला, सोनीपत जिलों के डिस्टिक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर (डीईईओ) के अलावा शिक्षा विभाग के डायरेक्टर को पार्टी बनाया गया है।