सोनीपत (हप्र) :
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. शैलेंद्र सिंह की अदालत ने ऑनर के लिए बेटी की हत्या के मामले में दोषी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले में गवाह उसकी पत्नी के गवाही से मुकरने के बावजूद अदालत ने सुबूतों के आधार पर दोषी करार दिया है। कुंडली थाना पुलिस को 3 अगस्त, 2019 को सूचना मिली थी कि गांव दहिसरा की रहने वाली शिवानी (19) की हत्या कर दी गई है और परिजन यमुना तट पर उसका अंतिम संस्कार कर रहे है। टीम पहुंची तो परिजन शिवानी के शव का अंतिम संस्कार कर उसके अवशेष यमुना में प्रवाहित कर चुके थे। पुलिस ने युवती के पिता संतराम को हिरासत में ले लिया था। उसकी पत्नी शशि ने बताया था कि उसके पति ने तड़के 4 बजे बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी है। एएसजे डॉ. शैलेंद्र सिंह की कोर्ट ने संतराम को दोषी करार दिया है। शुक्रवार को उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।