अनुबंधित कर्मचारियों की कार्यमुक्ति पर एचकेआरएन सख्त
हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) ने अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा अवधि समाप्त होने पर विभागाध्यक्षों को समय पर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। निगम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यमुक्ति से जुड़ी रिपोर्ट 15 दिन के भीतर पोर्टल पर अद्यतन करनी अनिवार्य होगी।
यदि विभाग तय समय में जवाब नहीं देगा तो यह माना जाएगा कि संबंधित कर्मचारी की सेवा विस्तार पर कोई आपत्ति नहीं है और उसे पोर्टल से स्वतः कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। निगम का नया आदेश अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा अवधि और कार्यमुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की दिशा में अहम कदम है। विभागों की लापरवाही पर अब अंकुश लगेगा और कर्मचारियों को भी समय पर स्पष्टता मिलेगी कि उनकी सेवाएं जारी रहेंगी या समाप्त होंगी।
पत्र में जताई कड़ी नाराजगी
निगम के महाप्रबंधक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि बार-बार अनुरोध और फोन कॉल के बावजूद विभागों से कार्यमुक्ति से संबंधित स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही।
इस कारण संविदा कर्मचारियों के सेवा विस्तार और कार्यमुक्ति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहती है। निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी कार्यमुक्ति से जुड़े निवेदन अब एचकेआरएनएल पोर्टल पर ही दर्ज और निपटाए जाएंगे।
सिंचाई व बिजली विभाग सबसे आगे : अस्थायी नियुक्तियों के मामले में सिंचाई विभाग और बिजली निगम प्रमुख हैं। यहां तीन से छह माह की अवधि के लिए कर्मचारी रखे जाते हैं। इसके अलावा, मंडियों में फसल खरीद सीजन के दौरान भी अस्थायी कर्मचारी लगाए जाते हैं। निगम ने आदेश में कहा है कि इन सभी नियुक्तियों की समय पर सूचना और कार्यमुक्ति की स्थिति एचकेआरएनएल पोर्टल पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
1.20 लाख से अधिक कर्मचारी निगम दायरे में
पूर्व की मनोहर सरकार ने ठेकाप्रथा खत्म करने हुए कौशल रोजगार निगम का गठन किया था। वर्तमान में निगम के अधीन लगभग 1.20 लाख से अधिक कर्मचारी विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत हैं। इनमें से बड़ी संख्या संविदा व अस्थायी नियुक्तियों की है। विभागों की ओर से समय-समय पर अस्थायी नियुक्तियां की जाती हैं, लेकिन कई बार इनकी स्पष्ट जानकारी निगम को नहीं भेजी जाती।
इन किन शर्तों पर होगी कार्यमुक्ति
एचकेआरएनएल ने आदेश में दो प्रमुख शर्तें भी बताई हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट विभागों को देनी होगी। इसके संबंधित कर्मचारी हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम-2024 के तहत कवर न करता हो। कर्मचारी से संबंधित कोई मुकदमा अदालत में लंबित न हो, जिसमें अंतरिम राहत मिली हो। यदि ये दोनों शर्तें पूरी पाई जाती हैं और विभाग 15 दिन में जवाब नहीं देता है, तो कर्मचारी की कार्यमुक्ति स्वतः मान ली जाएगी।