हिसार कोर्ट ने चार एचसीएस और एक एचपीएस को किया डिस्चार्ज
मामले की सुनवाई के दौरान एचसीएस अधिकारी जयवीर यादव, वेद प्रकाश, इंद्रजीत, संजीव कुमार और एचपीएस अधिकारी अशोक कुमार ने अदालत में उनके खिलाफ जारी ट्रायल प्रक्रिया को खारिज करने के लिए आवेदन दाखिल किया था। इस आवेदन के साथ उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 29 जनवरी, 2025 के उस आदेश की सत्यापित प्रतियां भी अदालत को दी जिसमें उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और उसमें दाखिला चार्जशीट को खारिज कर दिया गया था। इस आवेदन पर सुनवाई के दौरान हिसार की अदालत ने पांचों एचसीएस अधिकारियों के खिलाफ जारी ट्रायल प्रक्रिया को रद्द कर दिया और उनके जमानती बॉन्ड आदि भी डिस्चार्ज कर दिए।
मामले के अनुसार चार एचसीएस अधिकारियों व एक एचपीएस अधिकारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्होंने 2012 में हाईकोर्ट के समक्ष अपूर्व और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य शीर्षक से एक मामला दायर किया था जिसमें खंडपीठ ने कहा था कि जो उम्मीदवार दागी नहीं हैं, उन्हें मौजूदा रिक्तियों के लिए नए उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा और नियुक्ति दी जाएगी। राज्य सरकार ने 2016 में एसीबी (तत्कालीन राज्य सतर्कता ब्यूरो) से मंजूरी मिलने के बाद उन्हें नियुक्ति दे दी थी। ऐसे में उन पर दोबारा केस नहीं चलाया जा सकता। इसी याचिका पर इनके खिलाफ एफआईआर और चार्जशीट को अदालत ने रद्द कर दिया था।
इससे पहले एसीबी ने एचसीएस भर्ती 2001 में 29, एचसीएस भर्ती 2004 में 26 और कॉलेज काडर भर्ती में 10 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इन सभी चार्जशीट पर हिसार अदालत में सभी आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिए थे और मामले में ट्रायल चल रहा है।
यहां पर कार्यरत हैं पांचों अधिकारी
जिन एचसीएस अधिकारियों को राहत मिली है, उनमें जयवीर यादव इस समय गुरुग्राम नगर निगम में संयुक्त सचिव पद पर, वेद प्रकाश बरवाला के एसडीएम पद पर, संजीव कुमार बादशाहपुर के एसडीएम पद पर, इंद्रजीत चंडीगढ़ प्रशासन में हैं। इसी प्रकार एचपीएस अशोक कुमार गुरुग्राम में एसीपी के पद पर कार्यरत हैं।
