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हाईकोर्ट का आदेश पुजारियों को सौंपें देवसर धाम

भिवानी, 24 जनवरी (हप्र) गांव देवसर स्थित देवसर माता मंदिर को वापस पुजारियों को सौंपने के आदेश पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने दिए हैं। हाईकोर्ट ने एसडीएम, भिवानी के फैसले को गलत बताते हुए ग्राम पंचायत देवसर द्वारा दायर की...
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भिवानी, 24 जनवरी (हप्र)

गांव देवसर स्थित देवसर माता मंदिर को वापस पुजारियों को सौंपने के आदेश पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने दिए हैं। हाईकोर्ट ने एसडीएम, भिवानी के फैसले को गलत बताते हुए ग्राम पंचायत देवसर द्वारा दायर की गई याचिका को भी खारिज कर दिया है। देवसर माता मंदिर के पुजारियों व देवसर ग्राम पंचायत के बीच चंदे को लेकर तनातनी हो गई थी। देवसर धाम के पुजारी कंवरपाल ने बताया कि बीते दिनों गांव के सरपंच ने देवसर मंदिर धाम के चढ़ावे का 51 प्रतिशत हिस्सा देने की मांग की थी तथा इसी को लेकर सरपंच ने पुजारियों पर गलत व झूठे आरोप लगाकर एसडीएम, भिवानी को शिकायत सौंपी थी। इसके बाद एसडीएम ने देवसर मंदिर धाम को सरकार के अधीन कर दिया तथा वहां रिसीवर तैनात कर दिए।

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जिला प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ मंदिर के पुजारी भिवानी न्यायालय में गए थे जहां पर पुजारियों के पक्ष में फैसला दिया था। इस फैसले को ग्राम पंचायत देवसर द्वारा पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। आज इस मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पाया कि एसडीएम, भिवानी ने सीआरपीसी की धारा 145 और 146 के तहत गलत तरीके से क्षेत्राधिकार मान लिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भिवानी ने एसडीएम के आदेश को रद्द करने के लिए पुनरीक्षण शक्ति का सही प्रयोग किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए, वर्तमान याचिका को खारिज किया जाता है।

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