नूंह/मेवात, 2 मई (निस)
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्देश दिये कि 2 माह में शहीद हसन खां मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज नल्हड़ सुविधाएं मुहैया कराये। याचिकाकर्ता शाह फैसल निवासी गांव नल्हड़ (नूंह) व मुनफेद खान एडवोकेट (याचिकाकर्ता के वकील) ने सोमवार शाम जानकारी दी कि मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों, दवाइयों के अलावा अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्स-रे मशीन, रेडियोलोजिस्ट आदि की लगभग एक दशक से कमी चली आ रही है जिसके चलते जनता दुखी है और हाईकोर्ट में दायर याचिका पर न्यायालय ने मेडिकल कॉलेज के निदेशक, सुपरिंटेंडेट, हरियाणा सरकार मार्फत चीफ सेक्रेटरी स्वास्थ्य विभाग चंडीगढ़, डारेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ विभाग पंचकूला व जिला उपायुक्त नूंह को पार्टी बनाकर आदेश दिये कि 2 महीने में मांगें पूरी की जाए वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में नल्हड मेडिकल कॉलेज के डारेक्टर डा. पवन गोयल ने सोमवार शाम कहा कि उनके संज्ञान में अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं पहुंचा हैं और साथ ही कहा कि आने पर उसका सम्मान के साथ समाधान किया जाएगा।