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Haryana: नूंह में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को 20-20 साल की सजा

Haryana News:  नूंह जिले की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर कुल 52-52...

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दोषी को पकड़कर ले जाती पुलिस। निस
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Haryana News:  नूंह जिले की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर कुल 52-52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला डॉ. आशु संजीव टिंजन, एडिशनल सेशंस जज पॉक्सो स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाया गया।

दोषी साहिल उर्फ काला पुत्र कासम और रिसाल उर्फ सुस्सा पुत्र पप्पू गांव औथा थाना पिनगवां जिला नूंह के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार यह मामला 3 सितंबर 2021 का है, जब नाबालिग लड़की जंगल में फसल लेने गई थी।

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आरोप है कि आरोपियों ने उसे अकेला देखकर हथियार की नोक पर दुष्कर्म किया और उसके फोटो तथा वीडियो बनाकर धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो सामग्री वायरल कर देंगे तथा जान से मार देंगे। डर के कारण पीड़िता ने घटना के बारे में तुरंत नहीं बताया।

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बाद में जब सोशल मीडिया पर संबंधित सामग्री वायरल होने की सूचना मिली, तब पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दी। 22 सितंबर 2021 को थाना पिनगवां में एफआईआर दर्ज की गई। नियम अनुसार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और फिर जांच के आधार पर जरूरी सबूत शुरुआत में ही जुटा लिए गए।

मामले की सुनवाई नूंह की पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में चली। 13 अक्टूबर को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया और 16 अक्टूबर को सजा सुनाई गई। अदालत ने प्रत्येक दोषी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की कठोर कारावास और 50 - 50 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा दी।

अदालत ने ट्रायल के दौरान हिरासत में बिताए समय को सजा से घटाने का आदेश दिया। जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त कैद होगी। पीड़ित परिवार के अनुसार घटना के बाद पीड़िता डरी हुई और गुमसुम रहने लगी थी। परिवार ने शुरुआत में सामाजिक स्तर पर समझौता करने की कोशिश की, लेकिन सफल न होने पर कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।

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