Haryana Staff Selection Commission : योग्यता सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे युवा, आयोग ने जताई आपत्ति
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 19 मई।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी की भर्तियों में डीएससी व ओएससी आरक्षण को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। आयोग के संज्ञान में आया है कि कुछ गैर चयनित उत्तीर्ण वंचित अनुसूचित जातियों (डीएससी) और अन्य अनुसूचित जातियों (ओएससी) अभ्यर्थी आयोग द्वारा खोले गए पोर्टल पर एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं।
यह सर्टिफिकेट भर्ती में आरक्षण के लिए मान्य नहीं होता है। हरियाणा सरकार ने हालही में ग्रुप डी के लिए होने वाली भर्तियों में डीएससी व ओएससी श्रेणी के लोगों को आरक्षण प्रदान करने का फैसला किया है। सरकार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ग्रुप-डी के 7596 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर चुकी है। इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर का उपयोग किया जाएगा।
इससे पारदर्शी और मेरिट-आधारित चयन प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा। हरियाणा में पहली बार ग्रुप-डी भर्ती में वंचित अनुसूचित जातियों (डीएससी) के लिए 605 पद और अन्य अनुसूचित जातियों (ओएससी) के लिए 604 पद आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा बीसीए, बीसीबी, ईडल्यूएस, पीएच, ईएसपी, ईएसएम आदि वर्गों के लिए भी आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है।
सरकार के इस फैसले के बाद कुछ गैर चयनित उत्तीर्ण वंचित अनुसूचित जातियों (डीएससी) और अन्य अनुसूचित जातियों (ओएससी) अभ्यर्थी आयोग द्वारा खोले गए पोर्टल पर एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर लिखा है कि आप सभी अभ्यर्थी अपना डीएससी और ओएससी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट ही अपलोड करें। इसी के आधार पर ही युवाओं को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।