Haryana: बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया होगी और तेज़, 3 दिनों में मिलेगा नया या अतिरिक्त भार का कनेक्शन
हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को और तेज़ और पारदर्शी बना दिया है। अब महानगरीय क्षेत्रों में एल.टी. सप्लाई के अंतर्गत अस्थायी, नया बिजली कनेक्शन या अतिरिक्त भार सिर्फ तीन दिनों के भीतर दिया जाएगा, बशर्ते कि सभी आवेदन, शुल्क और दस्तावेज पूरे हों।
राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से यह सेवा अब सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत अधिसूचित कर दी गई है। इससे आम नागरिकों को समय पर बिजली सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और अनावश्यक देरी से राहत मिलेगी।
अधिसूचना के अनुसार नगरपालिका क्षेत्रों में यह सेवा 7 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए 15 दिनों की समय-सीमा तय की गई है। यदि कनेक्शन प्रणाली के विस्तार या संवर्धन की आवश्यकता है, तो 34 दिन की समय-सीमा लागू होगी।
इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उपमंडल अधिकारी (ऑप्रेशन) को संबंधित सेवा का पदनामित अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कार्यकारी अभियंता (ऑप्रेशन) को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और अधीक्षण अभियंता (ऑप्रेशन) को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया गया है।