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Haryana News : 'CM स्वामित्व योजना' में संशोधन करेगी नायब सरकार, अन्य विभागों की जमीन के किरायेदारों को भी मिल सकेगा मालिकाना हक

मालिकाना हक देने का फैसला पूर्व की मनोहर सरकार के समय ही हो गया था
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नायब सैनी। ट्रिन्यू
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ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

चंडीगढ़, 26 मार्च।

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Haryana News : हरियाणा के शहरों में स्थानीय निकायों- नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं की जमीन के किरायेदारों व कब्जाधारियों को मालिकाना हक देने के लिए बनाई गई ‘मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना’ में संशोधन होगा। दूसरी सरकारी विभागों व बोर्ड-निगमों की जमीन के किरायेदारों को भी मालिकाना हक देने का फैसला पूर्व की मनोहर सरकार के समय ही हो गया था, लेकिन इसमें कुछ तकनीकी अड़चनों के चलते अब पॉलिसी में बदलाव होगा।

रोहतक में नगर निगम द्वारा विभिन्न विभागों की जमीन पर बनाई गई दुकानों के मालिकाना हक में आ रुकी रुकावट को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। रोहतक विधायक भारत भूषण बतरा द्वारा मंगलवार को जब विधानसभा में यह मुद्दा उठाया तो निकाय मंत्री विपुल गोयल ने इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से इस बाबत चर्चा हो चुकी है। अभी तक सरकार के नोटिस में यह मामला नहीं आया था। अब सरकार इसका समाधान निकालेगी।

बतरा के सवाल पर विपुल गोयल ने बताया कि रोहतक में 41 दुकानें शिवाजी मार्केट में, 50 सुभाष रोड मार्केट पर, 53 कच्चा बेरी रोड पर, 12 गांधी कैंप मार्केट में तथा 9 दुकानें सिविल रोड मार्केट में नगर निगम द्वारा बनाई गई थी। पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य व पर्यटन विभाग की जमीन पर बनी दुकानों का नियमों के तहत मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता। इस पर बतरा ने पूर्व की मनोहर सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन पढ़ते हुए कहा कि इसमें स्पष्ट है कि दुकानों का मालिकाना हक दिया जा सकता है।

सुभाष रोड मार्केट के 50 तथा सिविल रोड के 33 किरायेदारों के मालिकाना हक के आवेदन इसलिए नामंजूर किए गए क्योंकि इन दुकानों की जमीन की मलकियत स्वास्थ्य विभाग के पास है। मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना स्वास्थ्य विभाग पर लागू नहीं होती। बतरा ने जब गाइड लाइन का मुद्दा उठाया तो कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार इस पर सकारात्मक तरीक से विचार कर रही है। नियमों में बदलाव करके जल्द ही 20 वर्ष से अधिक समय के किरायेदारों को मालिकाना हक देने बारे फैसला लिया जाएगा।

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