Haryana News: बागवानी विभाग की 7 सेवाएं 'राइट टू सर्विस एक्ट' के दायरे में, तय हुई समयसीमा
चंडीगढ़, 23 मई (ट्रिन्यू)
Haryana News: हरियाणा सरकार ने बागवानी विभाग की सात प्रमुख सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत लाते हुए इनके निष्पादन के लिए तय समय-सीमा निर्धारित कर दी हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।
इस अधिसूचना के अनुसार, हॉर्टनेट पोर्टल के माध्यम से पूर्ण दस्तावेज जमा करने के बाद आवेदन की स्वीकृति, भावान्तर भरपाई योजना के तहत दावा प्रस्तुत करने पर प्रोत्साहन राशि का निपटान तथा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के बाद दावे के निपटान के लिए 21 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
इसके अतिरिक्त, नर्सरी फ्रूट लाइसेंस और नर्सरी बीज लाइसेंस अब 90 दिन के भीतर जारी किए जाएंगे। हॉर्टनेट के अंतर्गत निधि उपलब्ध होने की स्थिति में भौतिक सत्यापन के बाद सब्सिडी का वितरण 30 दिन में किया जाएगा। वहीं, यदि किसान उत्पादक संगठन (FPO) के गठन के लिए सम्पूर्ण दस्तावेज और व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाती है, तो उसका सूचीकरण 45 दिन के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।