Haryana News: हरियाणा के 188 शिक्षण संस्थान तंबाकू मुक्त घोषित, 200 और होंगे
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस, चंडीगढ़, 7 मई
Haryana News: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 388 शिक्षण संस्थानों (कॉलेज व यूनिवर्सिटी) को तंबाकू मुक्त करने की मुहिम तेज कर दी है। अभी तक भारत सरकार के टीओएफईआर निर्देशों के तहत 188 संस्थानों को तंबाकू मुक्त किया जा चुका है। बाकी के 200 शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त करने की रणनीति बनाई गई है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) की 5वीं प्रदेश स्तरीय बैठक में इसका खाका तैयार किया गया।
स्वास्थ्य विभाग ने तय किया है कि प्रदेश के कॉलेजों व यूनिवर्सिटी में पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ की तर्ज पर नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। बैठक में स्वास्थ्य के अलावा गृह, डीएमईआर, शिक्षा तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने तंबाकू नियंत्रण उपायों को लेकर रिपोर्ट पेश की। सुधीर राजपाल ने कहा कि हरियाणा के सभी कॉलेजों को 100 प्रतिशत धूम्रपान मुक्त बनाना है।
100 गज के दायरे में बिक्री पर रोक
कॉलेज व यूनिवर्सिटी परिसरों और उसके 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री और खपत पर रोक रहेगी। इसके लिए विशेष मुहिम चलेगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने ध्रूमपान करते हुए पकड़े जाने वाले छात्रों के लिए निष्कासन सहित सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज कैंटीन में किसी भी सूरत में तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाने चाहिएं।
पीयू की तर्ज पर नोडल अधिकारी
सुधीर राजपाल ने निर्देश दिए कि पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ की तर्ज पर शिक्षण परिसर में धूम्रपान करने पर जुर्माना लगाने, निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। बैठक में पंचकूला के सिटी मजिस्ट्रेट विश्वनाथ ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए), 2003 के तहत उल्लंघन के लिए ई-चालान प्रणाली के कार्यान्वयन का प्रस्ताव रखा। यह यातायात पुलिस द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रणाली के समान है। इस पर सुधीर राजपाल ने स्वास्थ्य विभाग को एक समर्पित ई-चालानिंग पोर्टल विकसित करने के लिए हारट्रोन के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया।
ऑनलाइन बिक्री पर लगेगी रोक
बैठक में बताया गया कि ई-सिगरेट/वेपिंग के अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध अधिनियम-2019 (पीईसीए-2019) के तहत प्रतिबंधित होने के बावजूद बाजारों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों में इनकी बिक्री हो रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में ई-सिगरेट की अवैध बिक्री और वितरण पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए।
सिनेमाघर में दिखाने होंगे विज्ञापन
सिनेमाघरों में दिखाए जाने वाले तंबाकू विरोधी विज्ञापनों की नियमित स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के साथ समन्वय करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी सिनेमाघरों में फिल्मों से पहले लिंग निर्धारण और लिंग पूर्वाग्रह को संबोधित करने वाला एक समान सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञापन दिखाया जाए। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉ. कुलदीप सिंह तथा निदेशक डॉ. ब्रह्मदीप सिंधु, राज्य तंबाकू नियंत्रण सेल के नोडल अधिकारी डॉ. परविंदर जीत सिंह, राज्य सलाहकार आरुषि सभ्रवा और पवन सूर्यवंशी भी मौजूद थे।