Haryana Labor Court : हरियाणा में 12 नई लेबर कोर्ट होंगी स्थापित, सरकार ने दी मंजूरी; अनिल विज ने कही ये बात
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 21 मई।
Haryana Labor Court : हरियाणा में 12 और नई लेबर कोर्ट (श्रम न्यायालय) स्थापित होंगी। श्रम विभाग के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंजूरी दे दी है। 12 नई कोर्ट बनने के बाद राज्य में श्रम न्यायालयों की संख्या बढ़कर 26 हो जाएगी। हालांकि वर्तमान में प्रदेश के छह जिलों में नौ ही श्रम न्यायालय कार्यरत हैं। बाकी पर काम चल रहा है, जो जल्द पूरा हो जाएगा।
श्रम मंत्री अनिल विज ने बुधवार को बताया कि श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। इससे औद्योगिक विवादों को शीघ्र निपटाया जा सकेगा। प्रदेश के जिन 12 जिलों में नई लेबर कोर्ट स्थापित होंगी, उनमें पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, सिरसा, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी-दादरी, फतेहाबाद एवं मेवात (नूंह) शामिल हैं।
न्यायालय स्थापित करने के लिए विज ने प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री के पास भेजा था। सीएम ने इसे मंजूरी देते हुए नए श्रम न्यायालयों में मूलभूत सुविधाओं के लिए 12 करोड़ रुपये के बजट को भी स्वीकृति दी है। यह पैसा बुनियादी ढांचा, फर्नीचर, वाहन, पेट्रोल आदि की व्यवस्था पर खर्च होगा। यहां बता दें कि वर्तमान में 6 जिलों- अंबाला, पानीपत, हिसार व रोहतक में एक-एक, गुरुग्राम में दो तथा फरीदाबाद में तीन श्रम न्यायालय कार्यरत हैं।
रेवाड़ी के बावल में श्रम न्यायालय निर्माणाधीन है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 2025-26 के बजट भाषण के अनुरूप सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी व पलवल में एक-एक यानी कुल चार नए तथा श्रम न्यायालयों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। सरकार और श्रम विभाग की कोशिश है कि विभाग से संबंधित औद्योगिक विवादों का जल्द से जल्द निपटान हो। श्रमिकों को समय पर न्याय मिले, इसीलिए प्रत्येक जिला में श्रम न्यायालय स्थापित किए जा रहे हैं।