दिनेश भारद्वाज
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 3 सितंबर
हरियाणा सरकार ने हिंदी, हरियाणवी व अन्य फिल्मों व सीरियल की शूटिंग को लेकर गाइडलाइन जारी की हैं। कोविड-19 महामारी के चलते पहले से लागू अनलॉक-4 के अंतर्गत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। फिल्म व सीरियल निर्माताओं को शूटिंग के लिए ऑनलाइन परमिशन लेनी होगी। पब्लिक रिलेशन विभाग की वेबसाइट पर इसके लिए पोर्टल शुरू किया गया है। प्रारंभिक स्वीकृति की सूचना पब्लिक रिलेशन के महानिदेशक को देगी होगी। प्रदेश के जिलों में शूटिंग साइट्स के लिए संबंधित जिला के डीसी के पास मंजूरी के लिए आवेदन करना होगा। इसमें साइट्स का उल्लेख भी करना होगा। यहां बता दें कि राज्य सरकार ने प्रदेश की फिल्म नीति लागू की है। प्रदेश के कई शहरों व गांवों में फिल्मों व सीरियल की शूटिंग के लिए साइट्स चिह्नित की गई हैं। कई ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों के अलावा पर्यटन केंद्रों, महाभारतकालीन कुरुक्षेत्र, पानीपत, हिसार, रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, सोनीपत व जींद सहित कई शहरों में सैकड़ों ऐसी साइट्स हैं, जिन्हें फिल्मों की शूटिंग के लिए बेहतर माना गया है। इसी तरह से मोरनी की पहाड़ियों, कलेसर के जंगल, भिंडवास पक्षी विहार, सुल्तानपुर लेक, रोहतक की तिलयार लेक, करनाल की कर्ण लेक आदि भी इन साइट्स में शामिल हैं। फिल्म व सीरियल निर्माताओं को सभी आवेदनों में स्थान की जानकारी, शूटिंग के लिए निर्धारित दिन ओर समय की पूरी जानकारी भी बतानी होगी। आवेदन के बाद डीसी इस बारे में एसपी के साथ विचार-विमर्श करके अनुमति देंगे। गाइड लाइन में स्पष्ट किया गया है कि कोरोना संक्रमण की वजह से अधिक दिनों तक शूटिंग की मंजूरी नहीं दी जाएगी। शूटिंग साइट्स पर 50 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की मंजूरी भी नहीं होगी।
शूटिंग स्थल पर सैनेटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था अनिवार्य
शूटिंग शुरू करने से पहले इसमें शामिल सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग होगी और जो एसिमेटोमेटिक पाए जाएंगे, उन्हें ही अंदर जाने की इजाजत होगी। कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की शूटिंग गतिविधियों को इजाजत नहीं दी जाएगी। केवल सेफ जोन में ही फिल्मों की शूटिंग हो सकेगी। हर सेट में एक व्यक्ति सभी क्र्यूमेंबर और एंटी-कंटेजन उपायों के बारे में जानकारी दर्ज करेगा। नॉन एक्टिंग क्र्यू मेंबर जैसे सहायक कर्मचारी पूरी शूटिंग के दौरान मास्क पहनेंगे और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों की पालना करनी होगी। शूटिंग स्थल पर सैनेटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था होनी अनिवार्य की है। उपस्थित सदस्यों को बार-बार अपने हाथों को धोना होगा। प्रवेश व निकासी द्वार और शूटिंग के दौरान सभी के लिए हाथों को धोना या सेनेटाइज करना अनिवार्य है। मंजूरी देते वक्त यह शर्त लगाई जाएगी कि जिस व्यक्ति को फिल्माया जा रहा है, उसे छोड़कर सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। निर्देशों में कहा है कि भीड़ से बचने के लिए पर्याप्त संख्या में व्यू-कटर और निजी सुरक्षा कर्मियों द्वारा भीड़ नियंत्रण को सुनिश्चित किया जाए। अगर शूटिंग स्थल पर शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो मोबाइल शौचालय, पोर्टेबल वॉशबेसिन का उपयोग अनिवार्य है। यदि कोई भी क्र्यू मेंबर बीमार पाया जाता है तो इसकी सूचना तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र को देनी होगी।