Haryana Education : हरियाणा में राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में माध्यमिक शिक्षा विभाग की 3 सेवाएं
Haryana Education : हरियाणा सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की 3 सेवाओं जबकि उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की एक सेवा को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, अब आठवीं या दसवीं या 12वीं कक्षा तक छात्रावास के साथ या उसके बिना अपेक्षित दस्तावेज पूरे करने पर निजी विद्यालय खोलने की अनुमति के लिए 15 दिन जबकि निजी विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए 45 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
इसके अलावा, आठवीं या दसवीं या 12वीं कक्षा तक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के अलावा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अथवा अन्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अपेक्षित दस्तावेज पूरे करने के 30 दिन के अन्दर जारी किया जाएगा। इसी प्रकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग के अन्तर्गत स्टार्टअप पंजीकरण योजना के लिए 40 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। दोनों विभागों की इन सेवाओं के लिए पदनामित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी भी नामित किए गए हैं।
देवेन्द्र सिंह बने शहरी विकास सलाहकार
चंडीगढ़, 16 जुलाई-हरियाणा सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह को शहरी विकास सलाहकार नियुक्त किया है। साथ ही, वे महानगर विकास प्राधिकरण, सोनीपत और हिसार की समग्र देखरेख एवं मार्गदर्शन भी करेंगे।
हरियाणा मंत्रिपरिषद की बैठक पहली अगस्त को
चंडीगढ़, 16 जुलाई-हरियाणा मंत्रिपरिषद की बैठक शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को हरियाणा सिविल सचिवालय की चैथी मंजिल पर स्थित मुख्य सभा कक्ष में होनी निश्चित हुई है।