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हरियाणा : महिला एवं बाल विकास विभाग के सर्विस रूल्स में बदलाव

हरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग (ग्रुप-बी) के सर्विस रूल्स, 1997 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। राज्यपाल की स्वीकृति से जारी नए नियमों के तहत अब विभाग में कई पद पदोन्नति से भरे जाएंगे, साथ ही शैक्षणिक योग्यताओं...
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हरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग (ग्रुप-बी) के सर्विस रूल्स, 1997 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। राज्यपाल की स्वीकृति से जारी नए नियमों के तहत अब विभाग में कई पद पदोन्नति से भरे जाएंगे, साथ ही शैक्षणिक योग्यताओं और भर्ती प्रक्रिया में भी बड़े बदलाव किए गए हैं।विभाग के एसीएस सुधीर राजपाल ने सोमवार को यह नोटिफिकेशन जारी किया है। संशोधित नियमों के अनुसार, डिप्टी डायरेक्टर (इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज) के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से और 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाएंगे।वहीं, जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला) के लिए 75 प्रतिशत पद पदोन्नति और 25 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से पूरे होंगे। इसी तरह, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) और न्यूट्रिशनिस्ट (महिला) के लिए 50-50 प्रतिशत पद क्रमशः पदोन्नति और सीधी भर्ती से भरने का प्रावधान किया गया है। नए नियमों में यह भी तय किया गया है कि सुप्रिटेंडेंट और पब्लिसिटी ऑफिसर जैसे पद मुख्य रूप से विभागीय पदोन्नति के जरिए ही भरे जाएंगे। सुप्रिटेंडेंट के लिए डिप्टी सुप्रिटेंडेंट या पर्सनल असिस्टेंट जैसे पदों पर अनुभव जरूरी होगा, जबकि पब्लिसिटी ऑफिसर के लिए रिसर्च ऑफिसर के तौर पर न्यूनतम पाँच साल का अनुभव अनिवार्य होगा।

शैक्षणिक योग्यताओं में बदलाव : नोटिफिकेशन के अनुसार, अब कई पदों के लिए मास्टर्स डिग्री इन साइकॉलजी, फूड टेक्नोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट या होम साइंस अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही हिंदी या संस्कृत विषय मैट्रिक या उच्च शिक्षा स्तर पर अनिवार्य होगा। गजट अधिसूचना में एक नया पद मैनेजर (पनजीरी प्लांट) भी शामिल किया गया है, जिसके लिए इंजीनियरिंग अनिवार्य होगी।

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