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Haryana Assembly Session: भूमि उपयोग बदलाव और CLU पर हरियाणा विधानसभा में हुड्डा व आदित्य देवीलाल भिड़े

Haryana Assembly Session: आदित्य बोले- सीएलयू के नाम पर हुड्डा ने बड़े घरानों को बेची जमीन, हुड्डा ने कहा- बात कहने से पहले अपने गिरेबान में झांकें
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ट्रिब्यून न्यूज सर्विस, चंडीगढ़, 27 मार्च

Haryana Assembly Session: हरियाणा में शिक्षण संस्थाओं की जमीन के कामर्शियल इस्तेमाल के मुद्दे पर बृहस्पतिवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान पूर्व की हुड्डा सरकार के समय दिए गए सीएलयू के मामले भी उठे। डबवाली से इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान गरमा-गरमी हुई। इस मुद्दे पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आदित्य देवीलाल के बीच सीधी भिड़ंत भी हुई।

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इनेलो विधायक ने शिक्षण संस्थाओं की जमीन का कामर्शियल उपयोग करने का आरोप लगाया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार में रिलायंस सहित कई कंपनियों को सीएलयू दिए। उन्होंने कहा कि रिलायंस एसईजेड के नाम पर जमीन के लिए लाइसेंस दिए बाद में भूमि परिवर्तन नियमों को बदल दिया। इन आरोपों पर दोनों नेताओं में टकराव हुआ। आदित्य के आरोपों पर हुड्डा ने कहा – बात कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देंखे। आदित्य ने पलटवार में कहा - मैंने झांक कर ही बोला है।

इस प्रस्ताव पर संसदीय कार्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान की जमीन का कामर्शियल उपयोग नहीं हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई ऐसा मामला है तो उसकी विधायक जानकारी दें, ठोस कार्रवाई होगी। आदित्य देवीलाल ने सरकार से जवाब मांगा कि ऐसी क्या नौबत आ गई है कि शिक्षण संस्थान की जमीन को व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बेचा जा रहा है। ढांडा ने कहा कि समयानुसार नियमों में बदलाव होता है।

यदि कहीं नियमों को ताक पर रखकर किसी जमीन को बेचने का मामला है तो उसकी जानकारी मुहैया करवाई जाए। आदित्य देवीलाल ने आरोप लगाया कि शिक्षण संस्थानों की जमीन पर कामर्शियल प्रतिष्ठान बनाए जा रहे हैं और प्राइवेट बिल्डर वहां पर करोड़ों रुपये फ्लैट बेच रहे हैं।

आदित्य ने विदेशियों को भी गुरुग्राम में जमीन बेचने का आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि एचएसवीपी अधिनियम में शैक्षणिक व संस्थागत उद्देश्यों के लिए आवंटित की गई साइटों केा आवासीय, वाणिज्यिक व औद्योगिक उपयोग के लिए परिवर्तित करने की अनुमति देने के लिए कोई नीति या प्रावधान नहीं है।

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