गुरुग्राम, 10 मई (निस)
डीएलएफ फेस-5 स्थित मैंगोलियास आवासीय सोसायटी निवासी एक लड़की को सोसायटी में कुत्ते द्वारा काटे जाने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने सोसायटी प्रबंधन को आदेश दिए हैं कि वह पीडि़ता को 3 लाख 80 हजार रुपये 9 फीसदी ब्याज के साथ दे वहीं 20 हजार रुपये अदालती खर्च के भी िदए जाएं।
जानकारी के अनुसार मैंगोलियाज सोसायटी में रहने वाले पंकज अग्रवाल ने 21 सितम्बर 2020 को उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी कि इसी वर्ष की 25 फरवरी को उसकी 9 वर्षीय पुत्री सोसायटी में लगी लिफ्ट से 22वीं मंजिल पर अपने अंकल के पास जा रही थी। जब वह 10वीं मंजिल पर पहुंची तो सोसायटी में ही रहने वाले राकेश कपूर का नौकर बिना चेन बांधे कुत्ते को लेकर लिफ्ट में सवार हो गया और कुत्ता उसकी पुत्री पर झपट पड़ा। पालतू कुत्ते ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल पुत्री का उपचार क्षेत्र के एक अस्पताल में भर्ती कर कराया। जब उसने इसकी शिकायत सोसायटी प्रबंधन, एस्टेट मैनेजर व पालतू कुत्ते के मालिक राकेश कपूर से की तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जिस पर पीडि़ता के पिता को उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उन्होंने सोसायटी के सुरक्षा एजेंसी, सिक्योरिटी मैनेजर, एस्टेट मैनेजर, सोसायटी के अध्यक्ष, सचिव व राकेश कपूर के खिलाफ फोरम में शिकायत दर्ज कराई।