हिसार 1 मई (हप्र)
करीब चार साल पहले जींद के तत्कालीन डीएसपी कप्तान सिंह के गनमैन द्वारा कथित रूप से गोली मारकर अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में आरोपी बनाए गए डीएसपी कप्तान सिंह, दूसरे गनमैन कांस्टेबल कुलदीप बुधवार को अदालत में पेश हुए जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी लेकिन उसको 14 दिन में अदालत में पेश होने की छूट दी गई है। अब मामले की आगामी सुनवाई 6 मई को होगी।
इससे पूर्व अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने तीनों को भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अदालत ने कुल पांच पुलिस कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया था जिनमें से जींद के कौथ इंचार्ज ईएसआई सतीश कुमार को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका मिल गई थी जबकि जांच अधिकारी एएसआई रविंद्र ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था जो अभी न्यायिक हिरासत में है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता मनमोहन राय ने बताया कि जींद के तत्कालीन डीएसपी कप्तान सिंह के गनमैन कांस्टेबल विक्रम ने 16 अप्रैल, 2020 को हिसार में अपनी पत्नी रिंकू की हत्या कर दी थी। जांच के बाद जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या मोगरा/सोटा (हैवी वुडन लॉग) से की थी।
मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के सिर पर दो प्रवेश घावों का और दो निकास घावों का जिक्र है। 19 मई, 2020 को प्राप्त हुई एफएसएल रिपोर्ट में इन घावों को गोली लगने के घाव बताए। इसके अलावा मेडिकल बॉर्ड ने 12 सितंबर, 2020 व 21 नवंबर, 2020 को दो बार अपनी राय दी और मौत का कारण गोली लगना बताया। बावजूद इसके पुलिस सोटे पर ही अड़ी रही।