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जीएसटी परिषद के फैसले : कर सरलीकरण पर जोर, मिला पूर्ण समर्थन

किसानों व आमजन को मिलेगी बड़ी राहत, उद्योग और व्यापार जगत को नई ऊर्जा : नायब सैनी
सीएम नायब सैनी
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नयी दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले हुए। कर दरों में कटौती, स्लैब युक्तिकरण और कर सरलीकरण को हरियाणा ने पूरे समर्थन के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खाद्य वस्तुओं, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि उपकरण और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर जीएसटी दरों को तर्कसंगत किया गया है। इससे महंगाई पर अंकुश लगेगा और आम आदमी को पौष्टिक भोजन सुलभ होगा।

उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर व उसके पुर्जों पर कर घटाने से खेती की लागत कम होगी और किसान आधुनिक मशीनरी अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। सैनी ने बताया कि पैकेज्ड दूध और पनीर पर अब कोई कर नहीं लगेगा। वहीं, घी, मक्खन और ड्राई फ्रूट्स पर दर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे हरियाणा का देसी भोजन व्यवसाय और फूड प्रोसेसिंग उद्योग मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा का एसजीएसटी संग्रह छह साल में 110 प्रतिशत बढ़ा है। सीमित जनसंख्या और छोटे भूगोल के बावजूद हरियाणा अब देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल है।

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विज ने कहा – ‘नरेंद्र मोदी इज ग्रेट’

ऊर्जा, परिवहन व श्रम मंत्री अनिल विज ने फैसलों को ऐतिहासिक बताते हुए एक्स पर लिखा – ‘नरेंद्र मोदी इज ग्रेट।’ उन्होंने कहा कि दरों में कमी से विकास का पहिया रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा – ‘कम दाम से खरीदारी बढ़ेगी, खरीदारी से मांग बढ़ेगी, मांग से नए कारखाने खुलेंगे और रोजगार सृजित होंगे। फिर रोजगार मिलने के बाद उपभोक्ता बाजार से दोबारा खरीदारी करेंगे। यही विकास का चक्र है।’

रोटी-परांठा करमुक्त

राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि रोटी-परांठा अब करमुक्त हो गए हैं। वहीं मक्खन व ड्राई फ्रूट्स पर भी टैक्स दर घटाई है। फैसलों को ऐतिहासिक बताते हुए बराला ने कहा कि कर संरचना को सरल बनाने के लिए अब मुख्य दरें 5 और 18 प्रतिशत होंगी। रोजमर्रा की वस्तुओं पर कर घटाने से जनता को सीधा लाभ मिलेगा। बराला ने कहा कि कृषि उपकरण, सिंचाई व जुताई मशीनों और ट्रैक्टर पार्ट्स पर कर कटौती से किसानों का बोझ कम होगा। वहीं, उर्वरक और जैव-कीटनाशकों पर दर घटने से खेती सस्ती होगी। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा और नवीकरणीय उपकरणों पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

 

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