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ओपीएस बहाली पर सरकार का रवैया टालमटोल : दीपेंद्र हुड्डा

कहा-सुप्रीम कोर्ट आदेश के बावजूद सीएपीएफ पेंशन से वंचित
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कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा में। फाइल
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रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के लिए पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) लागू नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि सरकार समीक्षा याचिकाओं के जरिए मामले को टाल रही है, जिससे हजारों जवान सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं।

संसद में दीपेंद्र द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने माना कि सिपाही से उपनिरीक्षक तक के कर्मियों को रिटायरमेंट पर सिर्फ मानद पदोन्नति मिलती है, जिसमें कोई वित्तीय या पेंशन लाभ नहीं। हुड्डा ने इसे भेदभाव बताते हुए ओपीएस बहाली, 100 दिन का अवकाश और हर राज्य में अर्द्ध-सैनिक बोर्ड गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि सेना में ओपीएस लागू है, तो सीएपीएफ को इससे अलग रखना अन्याय है।

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