चंडीगढ़, 14 मार्च (ट्रिन्यू)
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के सेक्टरों में सरकार केवल मूल अलॉटियों को ही प्लाट देगी। रि-अलॉटियों को सरकार प्लाट नहीं देगी। इस पॉलिसी को सरकार ने बदल दिया है। रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने इस मुद्दे पर प्रश्नकाल के दौरान मुद्दा उठाया। सीएम की ओर से कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जवाब देते हुए कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी सरकार की पॉलिसी पर मुहर लगाई है। चिरंजीव ने कहा कि हाईकोर्ट में सरकार ने पक्ष सही से नहीं रखा, इस वजह से इस केस को रद्द किया गया। उन्होंने कहा, सरकार ने 15 नवंबर, 2021 को पॉलिसी में बदलाव किया है। जब भी नई पॉलिसी आती है तो वह नोटिफिकेशन के बाद लागू होती है, लेकिन सरकार ने 2021 की पॉलिसी को पुराने मामलों पर भी लागू कर दिया है। यह पूरी तरह से गलत है। सरकार रि-अलॉटियों को भी प्लाट दे। दरअसल, एचएसवीपी के सेक्टरों में अलॉट किए जाने वाले उन प्लॉटों को लेकर प्लाटधारियों द्वारा आपत्ति दर्ज कराई जाती है, जिनकी लोकेशन सही नहीं होती। प्लाट चकोर नहीं होते या फिर उनमें और किसी तरह की दिक्कत होती है। दलाल ने कहा कि प्रॉपर्टी डीलरों का दखल बढ़ गया था। वे प्लॉट धारकों से प्लॉट ले लेते थे। इसे देखते हुए ही सरकार ने पॉलिसी बदली है। अब सरकार केवल मूल अलॉटियों को ही प्लाट देगी।