सोनीपत, 12 जुलाई (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने पशु आहार फैक्टरी में काम करने वाली किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी फैक्टरी मालिक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1.10 लाख रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि में से एक लाख रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी ने 8 नवंबर, 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया कि परिवार की आर्थिक हालत सही नहीं होने के चलते घर खर्च चलाने को वह लंबे समय से फैक्टरी में काम कर रही थी। किशोरी ने बताया था कि तीन माह से उसका मालिक ब्रजेश उसके साथ दुष्कर्म करता आ रहा है। वह उसे धमकी देता था कि किसी को बताया तो जान से मार देगा। उसने डर के चलते किसी को कुछ नहीं बताया। किशोरी ने बताया कि अब उसे शरीर में बदलाव महसूस हुआ था तो उसने किट लाकर जांच की थी। जिसमें उसके गर्भवती होने का पता लगा। किशोरी ने पूरे मामले से अपनी मां को अवगत करा दिया। उसने बताया था कि मालिक ब्रजेश के कई बार दुष्कर्म करने के चलते ही वह गर्भवती हो गई। किशोरी के बयान पर सदर थाना पुलिस ने दुष्कर्म व 6 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी ब्रजेश को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपी ब्रजेश को बुधवार काे सजा सुनाई।