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मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार को हाईकोर्ट से राहत

पीएमएलए अदालत अम्बाला के पारित संज्ञान आदेश को किया निरस्त
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पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार।
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सोनीपत, 21 मई (हप्र)

सोनीपत से पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को विशेष पीएमएलए अदालत अम्बाला द्वारा पारित संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया है। पूर्व विधायक ने याचिका में तर्क दिया कि ईडी की शिकायत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत दायर की गई थी, लेकिन उन्हें संज्ञान से पहले अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने धारा 223 का हवाला देते हुए कहा कि इस चरण पर सुनवाई का अवसर अनिवार्य है। न्यायाधीश त्रिभुवन दहिया ने माना कि विशेष अदालत ने पंवार को कानूनी प्रक्रिया के तहत सुनवाई का अवसर दिए बिना ही संज्ञान लिया, जो बीएनएसएस के प्रावधानों के विरुद्ध है। हाईकोर्ट ने आदेश रद्द करते हुए मामला दोबारा सुनवाई के लिए विशेष अदालत को भेजा और निर्देश दिए कि कानून के अनुसार पंवार को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाए। उधर, पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार का कहना है कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई न केवल प्रक्रियागत रूप से दोषपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक मंशा भी है। हाईकोर्ट का यह फैसला उनके लिए कानूनी जीत माना जा रहा है।

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