पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत
विनोद लाहोट/निस
समालखा, 19 जून
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्डि्रंग केस मे गिरफ्तार समालखा के पूर्व कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 12 दिन की अंतरिम राहत देते हुए मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दे दी है। पूर्व विधायक छौक्कर शुक्रवार सुबह जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन उन्हें 1 जुलाई को फिर से सरेंडर करना होगा।
पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर के निजी सहायक विपिन ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि पूर्व विधायक छौक्कर की ओर से हाईकोर्ट में नियमित जमानत के लिए भी याचिका दायर की हुई है जिस पर 3 जुलाई को सुनवाई होनी है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम की भौंडसी जेल में बंद पूर्व विधायक को आज रात को ही रिहा कराने का प्रयास किया जा रहा है। छौक्कर जल्दी ही समालखा आकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं व समर्थकों से मिलेंगे। उल्लेखनीय है कि 1500 करोड रुपए के मनी लांड्रिंग केस मे ईडी ने पिछले महीने की 5 तारीख की रात को पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर को दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान हुई धक्कामुक्की से छौक्कर चोटिल हो गए थे।