रेवाड़ी, 13 जुलाई (हप्र)
आत्महत्या के लिए अपनी पत्नी को मजबूर करने वाले पति को दोषी ठहराते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुनाई। विवाह के तीन माह बाद ही दहेज प्रताड़ना के चलते उसने सुसाइड किया था। दोषी पति सेना में कार्यरत है। विदित हो कि धारूहेड़ा की गोयल कालोनी की रीना की शादी जिला चरखी दादरी के गांव अचीना के रिंकू के साथ 17 फरवरी 2019 को हुई थी। वह सेना में कार्यरत था। विवाह के तीन माह बाद मई माह में वह अपने मायके आई थी और यहां उसने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी थी। मायके वालों ने पति रिंकू पर दहेज हत्या का केस धारूहेड़ा के सेक्टर-6 थाना में दर्ज कराया था। तभी से यह मामला अदालत में लंबित था। इस केस में 25 गवाहों के बयान हुए। बृहस्पतिवार को अदालत ने सबूतों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पति रिंकू को दोषी ठहराते हुए 5 साल कैद की सजा व 25 हजार रुपये का जुर्माना किया है।