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Fisheries Department : मत्स्य पालन की 8 सेवाएं सेवा का अधिकार अधिनियम दायरे में, मुख्य सचिव ने जारी की अधिसूचना

फिशिंग रॉड से मछली पकड़ने का लाइसेंस 3 दिन के अंदर जारी किया जाएगा
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ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

चंडीगढ़, 18 अप्रैल।

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Fisheries Department : नायब सरकार ने मत्स्य पालन विभाग की 8 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की है।

सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम के तहत पंचायती व निजी तालाबों के सुधार हेतु सब्सिडी 40 दिन के भीतर उपलब्ध करवाई जाएगी। सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम के साथ-साथ मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े अनुसूचित जाति से संबंंधित परिवारों के कल्याण हेतु, मछली या मछली उत्पाद की बिक्री हेतु रेहड़ी सहित स्टोव/गैस चूल्हा, बर्तन आदि पर सब्सिडी, मछली पकड़ने के जाल की खरीद तथा खाद-खुराक पर सब्सिडी भी 40 दिन के भीतर उपलब्ध करवाई जाएगी।

खेल के लिए केवल फिशिंग रॉड से मछली पकड़ने का लाइसेंस 3 दिन के अंदर जारी किया जाएगा। इन सभी सेवाओं के लिए संबंधित जिले के मत्स्य पालन अधिकारी को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है।

शिकायत निवारण के लिए संबंधित उप-निदेशक, मत्स्य पालन को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी जबकि निदेशक, मत्स्य पालन को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है।

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