हिसार, 28 अप्रैल (हप्र)
13 वाहनों को बेचकर उनके ऋण की अदायगी नहीं करने के आरोप में न्यायिक दंडाधिकारी अंतरप्रीत सिंह की अदालत ने अर्बन एस्टेट थाना प्रभारी को हिसार की एक फाइनेंस कंपनी और उसके 2 निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।
इस बारे में फोक्सवैगन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने इस्तगासा दायर किया था जिसमें उन्होंने कोन्फिडेंट ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक अभिषेक जैन और भूषण जैन को आरोपी बनाया था।
कंपनी के प्रतिनिधि ने अदालत को बताया कि उन्होंने कोन्फिडेंट ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड को डीलरशिप दी हुई थी। अनुबंध के अनुसार कोन्फिडेंट ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड को फोक्सवैगन कंपनी फाइनेंस पर वाहन देगी जो वह ग्राहकों को फाइनेंस पर बेचेगी। शर्तों के अनुसार आरोपियों को वाहन की बिक्री के 10 दिन के अंदर उनके ऋण का भुगतान करना होगा।
ऑडिट करने पर खुला राज
फोक्सवैगन कंपनी ने अपना ऑडिट किया तो यह सामने आया कि आरोपियों ने 13 वाहन बेच दिए लेकिन उनके ऋण की अदायगी नहीं की। इनमें से एक वाहन भूषण जैन को बेचा गया था। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायिक दंडाधिकारी अंतरप्रीत सिंह की अदालत ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।