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फतेहाबाद : बच्ची से दरिंदगी के दो दोषियों को फांसी की सजा

मदन लाल गर्ग/ गुरदीप भट्टी फतेहाबाद/ टोहाना, 9 अप्रैल जिले के एक गांव में साढ़े तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को दो दोषियों मुकेश तथा सतीश को फांसी...
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मदन लाल गर्ग/ गुरदीप भट्टी

फतेहाबाद/ टोहाना, 9 अप्रैल

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जिले के एक गांव में साढ़े तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को दो दोषियों मुकेश तथा सतीश को फांसी की सजा सुनाई। अतिरिक्त सेशंस जज अमित गर्ग की अदालत ने मामले को ‘रेयर ऑफ द रेयरेस्ट’ माना। दोनों दोषियों पर 1.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

वारदात 29 जून 2024 की रात को हुई थी और अगले दिन केस दर्ज हुआ था। इसके करीब 9 महीने बाद सजा पर फैसला सुनाया गया है। मामले के मुताबिक, वारदात की रात सतीश, मुकेश और शंभू ने पीड़िता के पिता के साथ मिलकर शराब पी थी। बाद में सतीश और मुकेश, मां के पास सोई हुई बच्ची को उठाकर खेत में ले गये और वहां दुष्कर्म के बाद लहूलुहान हालत में उसे सड़क पर फेंक दिया। करीब एक सप्ताह बाद पीजीआई रोहतक में बच्ची ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत रेप और हत्या के आरोप में केस दर्ज किया था।

फतेहाबाद में फांसी की सजा सुनाये जाने का तीन महीने में यह दूसरा मामला है। इससे पहले 16 जनवरी को टोहाना में भाई द्वारा दिव्यांग भाई की बेरहमी से हत्या के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी।

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